[Team insider] रांची के कांके प्रखण्ड के पिठौरिया स्थित जन वितरण प्रणाली दुकानों का अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जन वितरण प्रणाली दुकानदार अनिल कुमार केसरी जिसकी अनुज्ञप्ति संख्या-109/84 में अनियमितता पायी गयी। निरीक्षण के क्रम मे केसरी अपनी दुकान मे उपस्थित नही थे। PMGKAY मद के 25.59% क्विंटल खाद्यान्न का पर्ची निकाला गया है, परन्तु अनाज लाभुक को नही दिया गया है और केसरी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अनाज आते ही लाभुकों को वितरण कर दिया जाएगा, जो कि कालाबाजारी करने की मंशा को दर्शाता है।
वितरण करने के लिए लगभग 8 क्विंटल अनाज ही दुकान मे उपलब्ध था
जांच की तिथि को केसरी द्वारा माह मार्च के NFSA मद का वितरण 83 प्रतिशत किया गया जबकि शेष लोगो को वितरण करने हेतु लगभग 8 क्विंटल अनाज ही दुकान मे उपलब्ध है। PMGKAY मद का खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम से अप्राप्त रहने के कारण डीलर तक नही पहुंचा है फिर भी 25.59 क्विंटल खाद्यान्न का वितरण दिखाना कालाबाजारी करने की मंशा को इंगित करता है।
डीलर द्वारा लाबाजारी करने की मंशा
उपरोक्त बरती गयी अनियमितता से यह साफ प्रतीत होता है कि अनिल कुमार केसरी जानबूझकर कालाबाजारी करने की मंशा से ऐसा किया गया है, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 7(E.C) एवं झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली(नियंत्रण) आदेश-2019 के अध्याय- IV के कंडिका XV का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यो के आलोक मे अनिल कुमार केसरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।