[Team insider] मांडर विधायक बंधु तिर्की की आय से अधिक संपत्ति मामले में न्यायालय से 3 वर्ष की सजा मिलने के बाद विधानसभा की सदस्यता खत्म होगी। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने उनकी सदस्यता खत्म करने पर मंजूरी दे दी है। इसके बाद तिर्की की विधायकी खत्म करने से संबंधित सूचना चुनाव आयोग को भेज दिया जायेगा़ फिर चुनाव आयोग मांडर में उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा। छह माह में उपचुनाव कराने की बाध्यता होगी।
झाविमो के टिकट पर मांडर विधानसभा से जीता था चुनाव
मालूम हो कि बंधु तिर्की ने झाविमो के टिकट पर मांडर विधानसभा से चुनाव जीता था। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल होनेवाले तिर्की को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दोषी पाये गये हैं। अदालत ने उन्हें तीन साल के कारावास की सजा सुनायी है।
7.20 लाख रुपये अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप
तिर्की पर आय से अधिक 7.20 लाख रुपये अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप सही पाया गया था। सीबीआइ ने इसकी सूचना स्पीकर को भेजी़ स्पीकर ने दस्तावेज की जांच के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित प्रावधान के आलोक में तिर्की के विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने की मंजूरी दे दी।