[Team insider] झारखंड में हिट एवं रन से किसी व्यक्ति की मौत होने पर राज्य सरकार अब पीड़ित परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देगी। यह 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। भाजपा विधायक राज सिन्हा और विरंची नारायण के पूछे सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने यह घोषणा किया है।
अब तक मौत होने पर 25,000 का मुआवजा राशि देती थी राज्य सरकार
भाजपा विधायक राज सिन्हा ने सरकार से पूछा था कि हिट एंड रन क्षतिपूर्ति योजना राज्य में लागू है। इसके तहत राज्य में किसी घटना में घायल व्यक्ति को सरकार 12, 500 तथा जान गंवाने वाले के परिजनों को 25,000 का मुआवजा राशि देती है। विरंची नारायण ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसे मामलों में चार लाख तक का मुआवजा देती है। तो क्या झारखंड सरकार 4 लाख तक का मुआवजा देने को तैयार है।
एक अप्रैल 2022 से 4 लाख रुपये का देगी मुआवजा
इस पर आलमगीर आलम ने कहा है कि राज्य सरकार एक अप्रैल 2022 से 4 लाख रुपये का मुआवजा देगी। आलमगीर ने कहा, 4 लाख रुपये के मुआवजा राशि देने में सरकार केंद्र की राशि को देखेगी। अगर केंद्र 3 लाख देगी तो राज्य सरकार 1 लाख मिला कर 4 देने का काम करेगी। वहीं, अगर केंद्र 2 लाख देगा तो राज्य सरकार उसमें 2 लाख मिलाकर 4 लाख का मुआवजा देने का काम करेगी।