RJD के विधायक अनिल सहनी को LTC घोटाला मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन पर सवा तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से विधायक अनिल सहनी पर यह मामला तब का है, जब वे राज्यसभा सांसद थे। दिल्ली में CBI की स्पेशल कोर्ट ने अनिल सहनी के साथ साथ एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी को सजा सुनाई है।
ये है पूरा मामला
वर्ष 2012 के दौरान अनिल कुमार सहनी ने अन्य साथियों के साथ कथित हवाई यात्रा पर खर्च की अनुचित प्रति पूर्ति का दावा कर भारत सरकार को धोखा देने के लिए षड्यंत किया था। इसी मामले में 31 अक्तूबर 2013 अनिल कुमार सहनी और अन्यों के विरुद्ध CBI ने मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पता चला कि अनिल सहनी और उनके साथी जाली टिकटों और बोर्डिंग पास का प्रयोग कर सरकार को धोखा दे रहे थे। इस भ्रष्टाचार को लेकर वे दोषी पाए गए थे। अब सभी दोषियों को सजा सुनाई गई है।
23.71 लाख का है मामला
अनिल सहनी के खिलाफ ये शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग से की गयी थी। आयोग ने CBI को इस मामले की जांच सौंप दी। जांच के दौरान CBI ने पाया कि अनिल सहनी ने एयर इंडिया के दो अधिकारियों के साथ मिलकर जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास बनवाया और उसे राज्यसभा में जमा कर 23.71 लाख रुपये ले लिए।




















