Manipur Violence: मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को आगामी छह माह के लिए बढ़ा दिया गया है। यह विस्तार 31 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। राज्य में फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है, जो पहले छह महीने के लिए लागू किया गया था। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में प्रस्तुत वैधानिक संकल्प को मंजूरी दी गई। संसद ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत 13 फरवरी 2025 को जारी की गई उद्घोषणा को 13 अगस्त 2025 से आगे छह महीने तक लागू रखने के प्रस्ताव को पारित किया।

गौरतलब है कि मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राज्य विधानसभा को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।
संविधान के अनुसार राष्ट्रपति शासन अधिकतम छह महीने के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन आवश्यक स्थिति में इसे संसद की अनुमति से बढ़ाया जा सकता है। चूंकि 31 अगस्त को इसकी पहली अवधि समाप्त हो रही थी, इसलिए इसे अब दूसरी बार छह माह के लिए बढ़ा दिया गया है।
Bihar Cabinet Meeting: क्या चुनाव से पहले नीतीश कुमार करेंगे कोई बड़ी घोषणा?
मणिपुर में मई 2023 में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच भयंकर जातीय हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें अब तक 260 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग बेघर होकर सुरक्षित स्थानों पर शरण ले चुके हैं। इस अशांति के चलते राज्य में हालात सामान्य करने के प्रयास जारी हैं।