रांची: आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े 6 वर्ष पुराने एक मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें MP-MLA की विशेष कोर्ट ने बंधु तिर्की को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। गुरुवार को कोर्ट की सनवाई में यह फैसला आया, इससे पहले सोमवार को पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का 313 का बयान दर्ज किया गया था, जिसके बाद रांची MP-MLA की विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और फैसला सुनाने के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की थी।
दरअसल सिल्ली विधानसभा के उप चुनाव के दौरान पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने अनगड़ा थाना क्षेत्र में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ी कहा था। उसी रैली में सुदेश कुमार महतो को नाभि में तीर मारने का बयान भी बंधु तिर्की ने दिया था। जिसके बाद उनके संबोधन को लेकर राहे की तत्कालीन सीओ छवि बाला बाड़ा ने अनगड़ा थाना में 7 जून 2018 को बंधु तिर्की के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बंधु तिर्की पर 6 जुलाई 2022 को आरोप गठित किया गया था। जब यह पूरा घटनाक्रम हुआ था, उस दौरान बंधु तिर्की JVM में थे।