केरल के अलप्पुझा में दो साल पहले भाजपा के नेता रंजीत श्रीनिवास की 19 दिसंबर 2021 को हत्या के मामले में एक अदालत ने पीएफआई के 15 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के नेता के मर्डर केस में कोर्ट ने इन्हें एक हफ्ते पहले ही दोषी करार दिया था। इसके बाद मावेलिक्कारा की अतिरिक्त जिला सत्र अदालत ने अब सजा का एलान किया है। पीएफआई के सदस्य नैसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलेम, जफरुद्दीन, मनशाद, जसीबा राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवनथुंगल और शेरनस अशरफ को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गयी है।
आपको बता दें कि भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवास की 19 दिसंबर 2021 को गला रेतकर निस्रंश हत्या की गई थी। जज श्रीदेवी वीजी की अदालत ने में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सभी दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। वहीँ दूसरी तरफ, बचाव पक्ष ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट श्रेणी में न मानते हुए इस केस के लिए अधिकतम सजा को गलत माना था। सजा की घोषणा करने से पहले कोर्ट ने सभी दोषियों की मानसिक जांच भी करवाई थी, ताकि किसी तरह की कोई मेडिकल संबंधी समस्या न आए।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 19 दिसंबर 2021 की रात सभी आरोपी उनके अलप्पुझा में वेल्लाकिनर स्थित आवास में जबरन घुस आए थे और गला रेतकर उनकी हत्या कर दी थी। श्रीनिवास का आवास जिस इलाके में है, वह अलप्पुझा नगर निकाय के दायरे में आता था। श्रीनिवास की हत्या से एक रात पहले ही SDPI के केरल सचिव केएस शान की हत्या कर दी गई थी। शान हत्याकांड मामले की सुनवाई भी अब 2 फरवरी से शुरू होने वाली है।