आयुर्वेद को आधार बनाकर नया मार्केट खड़ा कर देने वाली बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि लगातार विवादों में है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही सख्ती अपना रखी है। अब कंपनी की सोन पापड़ी टेस्ट में फेल हो गई है। इसके बाद उत्तराखंड के पिथोरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस मामले में कड़ा एक्शन लिया है। इसमें एक सहायक प्रबंधक समेत तीन लोगों को 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई है।
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सोन पापड़ी के टेस्ट का यह मामला 2019 का है। 17 अक्टूबर 2019 को पिथौरागढ़ के बेरीनाग के मुख्य बाजार में लीला धर पाठक की दुकान की जांच हुई थी। इसमें खाद्य सुरक्षा निरीक्षक ने सैम्पल इकट्ठे किए थे। जांच के दौरान इसमें गड़बड़ी पाई गई। राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग को प्रयोगशाला से मिली रिपोर्ट के अनुसार मिठाई की गुणवत्ता घटिया थी। इसके बाद व्यवसायी लीला धर पाठक, वितरक अजय जोशी और पतंजलि के असिसटेंट मैनेजर अभिषेक कुमार के खिलाफ मामले दर्ज किए गए।
अब सुनवाई के बाद, अदालत ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 59 के तहत तीनों को क्रमशः छह महीने की कैद और 5,000 रुपये, 10,000 रुपये और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।