दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गयी है। केजरीवाल को आबकारी नीति ‘घोटाले’ में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले को लेकर न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने 5 सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें ‘केजरीवाल ने जमानत से इनकार करने और केंद्रीय एजेंसी द्वारा दायर भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।
वहीं इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद केजरीवाल के खिलाफ सबूतों का चक्र बंद हो गया और यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिना किसी उचित कारण या अवैध था। उच्च न्यायालय ने उन्हें मामले में जमानत की मांग करने वाली अपनी याचिका के साथ निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने की भी स्वतंत्रता दी थी। मालूम हो कि यह मामला 2021-22 का दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। जिसे अब रद्द कर दिया गया है। इधर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी कथित आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़ा एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया है। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। वहीं इस मामले में दिल्ली के सीएम को सर्वोच्च न्यायालय से मिलने के बाद आप पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है।