लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को शराब नीति घोटाला में जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी और 2 जून को सरेंडर करने को कहा है।
ये आम आदमी पार्टी प्रमुख के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के उस अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने तक अंतरिम जमानत देने की मांग की गई थी।
हाल ही में ईडी ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। इसमें केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक। वहीं, ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी।
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब रद्द हो चुकी शराब नीति को बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्डिंग से जुड़ा है।