दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए गुरुवार का दिन खुशी और गम दोनों वाला रहा। एक ओर सीएम पद से हटाने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई करते हुए सीएम को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री पद से हटाने के मामले में न्यायिक दखल की जरुरत नहीं है। राष्ट्रपति या एलजी को मार्गदर्शन देना अदालत का काम नहीं है। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की ED कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी। पहले 28 मार्च तक कस्टडी दी गई थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 अप्रैल तक कर दिया गया है।
सीएम बने रहेंगे केजरीवाल, मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका हुई खारिज
केजरीवाल ने खुद की अपनी पैरवी
राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल ने अपनी पैरवी खुद की। इस दौरान सुनवाई लगभग 40 मिनट चली। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए दलील दी कि “इस केस में मेरा नाम सिर्फ चार जगह आया है। 4 स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया, जिसमें मुझे फंसाया गया। क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं?”
केजरीवाल की जिरह का जवाब देते हुए ईडी की ओर से कहा गया कि “सीएम कानून से ऊपर नहीं हैं।”