एक महिला के साथ रेप केस में आसाराम बापू को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस सुनवाई में गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार दिया है। वही जोधपुर कोर्ट ने भी 25 अप्रैल, 2018 को आसाराम को यूपी की एक नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आसाराम की आज की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस दौरान कोर्ट ने उन्हें दोषी करार कर उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता दें कि आसाराम पहले से ही नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में जोधपुर जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे है। वही अब गांधीनगर सत्र न्यायालय ने स्वयंभू संत आसाराम को एक दशक पुराने यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की एक और सजा सुनाई है।
10 साल पहले का है मामला
यह घटना 10 साल पहले की है. जब वर्ष 2013 में सूरत की एक महिला ने आसाराम के खिलाफ अहमदाबाद के मोटेरा स्थित उसके आश्रम में बार-बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में FIR दर्ज हुई थी। हे FIR में यह बताया गया था कि अहमदाबाद शहर के बाहर बने आश्रम में कई 2001 से 2006 के बीच कई बार दुष्कर्म किया गया था। उस दौरान पीड़ित महिला साराम के आश्रम में रह रही थी। काफी छानबीन एवं जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने जुलाई 2014 में चार्जशीट दाखिल की थी।
बेटा भी है आरोपी
बता दें कि इस मामले में आसाराम की पत्नी, बेटी समेत अन्य 6 आरोपी पाए गए थे। हालांकि सबूतों के आधार पर उन्हें बारी कर दिया गया था। वही पीड़ित की छोटी बहन के साथ दुष्कर्म में आसाराम के बेटे नारायण साईं आरोपी पाया गया था। वह भी जेल की सजा काट रहा है, और उम्रकैद की सजा मिल चुकी है।