उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री व सपा विधायक आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रामपुर कोर्ट ने उन्हें हेट स्पीच के एक मामले में दोषी करार दिया है। जिस मामले में आजम खान को दोषी करार दिया गया है। उसमें उन्हें तीन साल तक की सजा हो सकती थी। कोर्ट ने उन्हें तीन साल की ही सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब उनकी विधायकी भी चली जाएगी। दरअसल, आजम खान को हेट स्पीक के मामले में दोषी पाया गया है। 153ए के तहत अधिकतम सजा तीन साल है।
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PM और DM पर की थी टिप्पणी
दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन डीएम के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी। कोर्ट ने इसी मामले में उन्हें दोषी करार दिया है। रामपुर शहर से ही विधायक आजम खान 21 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान नहीं पहुंचे थे। इससे पहले 27 महीने जेल में रहने के बाद 20 मई 2022 को जमानत पर बाहर आए हैं।