मुम्बई: बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिाफतार हुए दोनों आरोपियों के पास से 28 जिंदा कारतूस मिले हैं। बता दें शनिवार की रात हुए महाराष्ट्र के पूर्व राज्य मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार दो शूटरों के पास से 28 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने दोनों शूटरों का रविवार को मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उन्हें मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में सरकारी वकील गौतम गायकवाड़ ने पुलिस की ओर से और आरोपी शूटरों की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने पैरोकारी की।
मालूम हो कि आरोपियों में एक आरोपी 19 वर्षीय धर्मराज कश्यप यूपी के बहराइच का निवासी है जबकि दूसरा 23 वर्षीय गुरमेल बलजीत सिंह हरियाणा के कैथल का निवासी है। वहीं इस मामले में सरकारी वकील गौतम गायकवाड़ ने कोर्ट से आरोपी शूटरों की 14 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की। साथ ही दलील दी कि आरोपी के पास से 28 कारतूस मिले थे जिससे इनके नापाक इरादों को समझा जा सकता है। सरकारी वकील ने कहा कि‘चूंकि आरोपी शूटरों के पास से 28 जिंदा कारतूस मिले हैं, ऐसे में अब यह पता लगाना है कि क्या दोनों आरोपी इस हत्याकांड के बाद चुप बैठने वाले थे या फिर वे और की भी हत्या के फिराक में थे।
यह जांच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होनी है। हमें जांचने के लिए कई चीजें हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इसलिए हम यह जांचना चाहते हैं कि क्या किसी और को भी निशाना बनाया जा रहा है? हम यह पता लगाना चाहते हैं कि आरोपियों को बंदूकें कौन मुहैया करा रहा है और उन्हें फंडिंग कौन कर रहा है?’ वहीं दूसरी ओर, आरोपियों के वकीलों ने सरकारी वकील के दलील को विफल करने की कोशिश की। इस मामले में आगे मुंबई पुलिस की ओर से बहस करते हुए किला कोर्ट में न्यायाधीश के सामने सरकारी वकील ने कहा कि‘हमने फरार आरोपियों का पता लगाने के लिए 10-10 टीमें गठित की हैं।
इस मामले में कई बातें गौर फरमाने लायक हैं। सुनियोजित हत्या और रेकी का अभ्यास, हथियार प्रशिक्षण आदि से स्पष्ट है कि गिरफ्तारी के बाद पेश किए गए दोनों आरोपी शूटर साधारण नहीं हैं। दोनों ने पूरी ट्रेनिंग लेकर योजनाबद्ध तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। यदि हमें यथासंभव अधिक से अधिक इनकी पुलिस रिमांड मिले, तो हम जांच को सही दिशा में ले जा सकते हैं। साथ ही इस मामले की चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांच कराई जानी है, इसलिए अनुरोध है कि आरोपी शूटरों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया जाए’। इधर आरोपियों के वकरल ने कहा कि जो घटना घटी वह दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके कई दुश्मन हो सकते हैं।
बता दें बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में धर्मराज कश्यप को पुलिस हिरासत में नहीं दिया गया। कोर्ट ने दूसरे आरोपी को ऑसिफिकेशन टेस्ट कराने के बाद फिर से पेश करने का निर्देश दिया है। ऑसिफिकेशन टेस्ट एक चिकित्सा प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की हड्डियों के संलयन की डिग्री का विश्लेषण करके उसकी आयु का अनुमान लगाती है। यह उम्र निर्धारित करने का एक लोकप्रिय तरीका है। वहीं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों से दो पिस्तौल बरामद की है। आरोपी मिर्च स्प्रे लेकर आए थे, पहले तो आरोपी स्प्रे करने वाले थे और फिर फायरिंग करने वाले थे लेकिन तीसरे आरोपी शिव कुमार गौतम ने सीधे फायरिंग शुरू कर दी।
बाबा सिद्दीकी के साथ तीन कांस्टेबल थे और घटना के वक्त भी तीन कांस्टेबल वहां थे लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए। इस फायरिंग में एक और व्यक्ति घायल हुआ है। इधर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर DCP क्राइम ब्रांच दत्ता नलवाडे ने कहा, “कल शाम 9 से के बीच बाबा सिद्दीकी पर उनके बेटे के ऑफिस के बाहर गोलीबारी की घटना हुई। क्राइम ब्रांच जांच कर रही है… तुरंत दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। हर पहलू से जांच की जा रही है… आरोपी के पास से दो पिस्तौल और 28 राउंड बरामद किए गए हैं, 21 तारीख तक उनकी कस्टडी मिली है… बाबा सिद्दीकी जब अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकले और वे कहीं जा रहे थे तभी फायरिंग की गई। तीन हमलावर थे। उनके(बाबा सिद्दीकी) पास नन कैटेगरीज सुरक्षा थी। तीन लोग उनके सुरक्षा के लिए दिए गए थे। दो आरोपी पकड़े गए हैं और एक फरार है, उसकी तलाश जारी है…”