ज्ञानवापी मामले ने एक बड़ा मोड़ लिया है। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया है। जिससे मुस्लिम पक्ष को बढ़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित परिसर को छोड़कर बाकि परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि कोर्ट ने सील किए गए वजू टैंक को छोड़ कर बाकि हिस्सों का सर्वे कराने का आदेश दिया है। सर्वे की रिपोर्ट को 4 अगस्त तक जिला जज के सामने पेश करना है।
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हिंदू पक्ष का दावा
बता दें की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवावाद काफी पुराना है। जो कोर्ट तक भी पहुंच गया है। हिंदू पक्ष कला दावा है कि मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और वहां नियमित पूजा के इंतजाम किए जाएं। हिंदू पक्ष का मांग है की ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए और वहां पूजा-पाठ करने की अनुमति दी जाए। मामला कोर्ट में तब पंहुचा जब 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन और दर्शन की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हिंदू पक्ष की याचिका पर फैसला
16 मई को महिलाओं की तरह से हिंदू पक्ष ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दायर किया। जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित स्थान को छोड़ कर बाकि परिसर की एएसआई जांच की मांग की गई। इस याचिकास पर 14 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई थी जिसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। एएसआई जांच करने का आदेश दे दिया गया है।