दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को निलंबित करने के मामले में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इससे अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में चल रहे सत्येंद्र जैन को कैबिनेट मंत्री के पद से निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
BJP नेता ने दायर की थी याचिका
इस मामले में कोर्ट ने कहा कि वो सरकार से तो उन्हें हटाने के लिए नहीं कह सकते। लेकिन सरकार को सोचना होगा कि क्या इस तरह का शख्स मंत्रिमंडल का हिस्सा बना रह सकता है। हमें अपनी सीमाएं पता हैं। हमें कानूनों और नियमों का पालन करना होगा। हम इससे आगे नहीं जा सकते। हम कानून बनाने वाले नहीं हैं। याचिकाकर्ता पूर्व बीजेपी विधायक नंद किशोर गर्ग का कहना है कि हवाला कारोबार में कथित संलिप्तता को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन को गिरफ्तार किया गया था और यह शासन में कानून बनाने वाले एक लोक सेवक के लिए ठीक नहीं है।
चार्जशीट दायर
सीबीआई ने जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर अपराध का आरोप लगाया है। उधर, ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ अपनी चार्जशीट बुधवार को दायर की। इसमें 10 को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है। आरोपियों में एक नाम मंत्री की पत्नी का भी बताया जा रहा है।