महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न केस में नया मोड़ आ गया है। दिल्ली पुलिस ने दावा करते हुए कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को जब भी मौका मिलता था वह छेड़खानी करते थे। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में यह बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि बृजभूषण को पता था वो क्या कर रहे थे और मौका मिलते ही वो महिला पहलवान की गरीमा और लज्जा भंग करने की कोशिश करते थे।
बृजभूषण को कोर्ट में पेशी से मिली छूट
बृजभूषण शरण की तरफ से अनुरोध किए जाने पर शनिवार को पेशी से छूट दी गई। दिल्ली पुलिस के वकील ने बताया कि बृजभूषण के खिलाफ तीन तरह के सबूत हैं, जिनमें लिखित शिकायत, सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत बयान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि सवाल इस बात का नहीं है कि पीड़ित लड़की ने कोई प्रतिक्रिया दी है या नहीं, सवाल यह है उनके साथ गलत किया गया। जो सबूत और साक्ष्य पेश किए गए हैं वह बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं। पुलिस ने कहा कि आरोप तय करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में है।
कोर्ट ने बृजभूषण को 20 जुलाई को दी थी जमानत
बता दें कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने 20 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को जमानत दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को कोर्ट में छह बार के सांसद बृजभूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न), धारा 354 डी (पीछा करना) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।