महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को फिलहाल सशर्त रियायत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को बृजभूषण सिंह को जमानत दे दी। हालांकि जमानत देते हुए अदालत ने यह शर्त रख दी है कि वे कोर्ट को बताए बिना विदेश नहीं जा सकेंगे। बृजभूषण की जमानत पर दिल्ली पुलिस खामोश है। उनका कहना है कि हम ना तो इसका विरोध करते हैं और ना ही इसके पक्ष में हैं। इससे पहले बृजभूषण सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित था।
अब बृजभूषण यौन उत्पीड़न मामले में नियमित जमानत पर हैं। बृजभूषण के अलावा उनके करीबी और कुश्ती महासंघ के पूर्व पदाधिकारी विनोद तोमर को भी राहत मिली है। उन्हें भी कुल 6 केसों में से 2 में सह-आरोपी बनाया गया है।