संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से फिर झटका लगा है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि आज 4.15 तक शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपा जाए। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि शाहजहाँ एक बेहद राजनीतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है और राज्य पुलिस ने इसमें लुकाछिपी का खेल खेला है।
इससे पहले कल मंगलवार के दिन कोर्ट के आदेश के साथ, मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणम ने राज्य पुलिस की भूमिका को पूरी तरह से खत्म करते हुए जांच की जिम्मेदारी पूरी तरह से सीबीआई पर स्थानांतरित कर दी थी। इसके कुछ ही घंटों के अंदर ही पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए कोर्ट के समक्ष सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर बुधवार यानी आज ही सुनवाई हुई और जिसमे शीर्ष अदालत की पीठ ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।
संयोग से पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले ली थी, जिसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि बंगाल के भीतर जांच करने के लिए, सीबीआई को राज्य सरकार से सहमति लेनी होगी। इसी सन्दर्भ में CID कार्यालय पहुंची CBI की टीम को शाहजहां शेख के बिना लौटना पड़ा। फिलहाल, शेख शाहजहां कोलकाता में सीआईडी की हिरासत में हैं।
इस बीच ईडी ने शेख की 12.78 करोड़ रुपये मूल्य की एक दर्जन से ज्यादा संपत्तियों को कुर्क किया है, जिसमें बैंक जमा, एक फ्लैट और संदेशखालि और कोलकाता में कृषि और मत्स्य पालन भूमि शामिल है। ईडी अधिकारियों के एक दल पर पांच जनवरी को लगभग 1,000 लोगों की भीड़ ने उस वक्त हमला कर दिया था, जब वे शेख के घर पर छापा मारने गए थे।