ज्ञानवापी केस पर आज फिर वाराणसी के कोर्ट में सुनवाई हुई। आज कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका में हिंदू पक्ष की याचिका को कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं होने की बात कही गई थी। लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई के योग्य है।
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हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य
मुसलिम पक्ष की याचिका पर 14 नवंबर को सुनाई करते हुए कोर्ट ने मामला फैसला सुरक्षित रहता है। दरअसल हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दायर याचिका में मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने, मंदिर परिसर में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंध लगाने, ज्ञानवापी का पूरा परिसर हिंदुओं को देने और मंदिर के ऊपर बने मुस्लिम ढांचे को हटाने की मांग की थी। इन्ही मांगों के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर किया था। पर कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य बताया है।