दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शनिवार (16 मार्च) को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल ED (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा इस आबकारी मामले में अब तक 8 समन किए जाने के बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हुए, जिसपर ED ने उनके खिलाफ दो मामले दर्ज करते हुए कोर्ट में शिकायत दर्ज करा दी। हालांकि केजरीवाल को इसमें राहत मिल गयी है। अदालत ने ED के समन पर पेश न होने को लेकर जांच एजेंसी द्वारा दर्ज दो मामलों में केजरीवाल को जमानत दे दी है। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत के लिए 15 हजार के मुचलके पर बेल बॉन्ड भरने को कहा है।
सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि शराब नीति मामले को लेकर शिकायतों में ED की तरफ से पूरे दस्तावेज नहीं दिए गए हैं, वो पहले जमा कराये जाएं। उनके वकील ने कहा कि बेल बॉन्ड स्वीकार कर उनके मुवक्किल को जाने दिया जाए। केजरीवाल के वकील ने अदालत को बताया कि बॉन्ड भर भी दिया गया है। इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा और बेल की याचिका को अदालत ने उसे स्वीकार करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दे दी। कोर्ट ने दोनों मामलों में 15-15 हजार के निजी मुचलके और 1-1 लाख की श्योरिटी पर जमानत दी है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित पेशी से भी छूट दी है। अब कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सीधे 1 अप्रैल को सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने केस से जुड़े डॉक्यूमेंट जमा करने का भी आदेश दिया है।