सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार शरजील इमाम की जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा है। शरजील इमाम की जमानत याचिका अप्रैल 2022 से दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है।
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इमाम द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करते हुए हाईकोर्ट को उसकी जमानत के मामले पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने को कहा। जिसमें कहा गया कि “याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट से अगली तारीख पर जमानत आवेदन पर यथाशीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध करने की स्वतंत्रता होगी और उम्मीद है कि हाईकोर्ट उक्त अनुरोध पर विचार करेगा।
रामगढ़ उप चुनाव : नामांकन करते ही बोले भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह… तो ले लूंगा संन्यास
याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार, हाईकोर्ट को तीन महीने के भीतर अपील पर निर्णय लेना चाहिए। दवे ने कहा कि जमानत खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली इमाम की अपील 29 अप्रैल, 2022 को दायर की गई थी। इसे 64 बार स्थगित किया गया।