सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी इवीएम के कामकाज में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है।
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच इस मामले को सुन रही थी। बेंच ने कहा कि यह अदालत पहले ही कई याचिकाओं की बार-बार जांच कर चुकी है और ईवीएम के कामकाज से संबंधित कई मुद्दों पर विचार कर चुकी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमने वेबसाइट पर देखा कि पहले से ही ऐसे 10 मामले हैं।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता नंदिनी शर्मा से कहा कि, ”हम कितनी याचिकाओं पर विचार करेंगे? हाल ही में, हमने इससे संबंधित VVPAT की एक याचिका पर विचार किया है। हम धारणाओं पर नहीं चल सकते। इस मामले को सुनने में इच्छुक नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि वो अनुच्छेद 32 के तहत इस पर विचार नहीं कर सकते।”