प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े एक मामले में जमानत मिलने के बाद गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में सोमवार को असम में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया. असम के कोकराझार जिले की एक अदालत ने सोमवार को गुजरात के निर्दलीय विधायक और दलित कार्यकर्ता जिग्नेश मेवाणी को जमानत याचिका मंजूर कर ली थी। इससे पहले मेवाणी को असम पुलिस ने 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। निर्दलीय विधायक को गुजरात से गिरफ्तार किया गया और अगले दिन गुवाहाटी ले जाया गया। मेवाणी ने कथित तौर पर 18 अप्रैल को पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट ट्वीट किया था।
छवि खराब करने की कोशिश
वहीं अदालत परिसर के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, गुजरात के निर्दलीय विधायक ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर उनकी छवि खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। मेवाणी ने आरोप लगाया कि रोहित वेमुला और चंद्रशेखर के बाद अब मुझे निशाना बनाया जा रहा है।
एक दिन की न्यायिक हिरासत
बता दें कि गुजरात के विधायक को असम के भाजपा नेता द्वारा आईटी अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग करने वाली शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, अदालत ने 24 अप्रैल को जिग्नेश मेवाणी को 23 अप्रैल को उनकी तीन दिन की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
पुलिस स्टेशन तक एक मौन मार्च
असम कांग्रेस ने मेवाणी की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा, विधायक दिगंता बर्मन और एसके राशिद ने कोकराझार पुलिस स्टेशन तक एक मौन मार्च का नेतृत्व किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के विधायक की गिरफ्तारी को लेकर असम सरकार की खिंचाई की और असम पुलिस की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया।
पालनपुर शहर से मेवानी गिरफ्तार
असम पुलिस ने पीएम मोदी के खिलाफ उनके कथित ट्वीट को लेकर कोकराझार पुलिस स्टेशन में आईपीसी और आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 20 अप्रैल की रात गुजरात के पालनपुर शहर से मेवानी को गिरफ्तार किया। असम पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, मेवाणी ने कथित तौर पर एक ट्वीट में दावा किया था कि पीएम मोदी गोडसे को भगवान मानते हैं।
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