ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में अहम घटनाक्रम में आज मंगलवार को सुनवाई कर रही जिला अदालत ने अधिवक्ता-आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया। मिश्रा को अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण करने के लिए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया था। सहायक न्यायालय आयुक्त अजय प्रताप सिंह ने बताया कि अदालत ने आज आयोग को मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रिपोर्ट जमा करने के लिए दो दिन का समय दिया, लेकिन उसने अधिवक्ता-आयुक्त मिश्रा को हटा दिया क्योंकि वह सहयोग नहीं कर रहे थे।
जानकारी लीक होने से नहीं रोक सके
हालांकि, यह बताया गया था कि आयुक्त को हटा दिया गया था क्योंकि वह सर्वेक्षण के संबंध में जानकारी को लीक होने से नहीं रोक सके। गौरतलब है कि कल सर्वे पूरा होने के बाद दावा किया गया था कि ज्ञानवापी परिसर में पानी की टंकी के अंदर एक शिवलिंग मिला है. बाद में खाली तालाब और शिवलिन जैसी संरचना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। वहीं अदालत द्वारा नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त अधिवक्ता विशाल सिंह ने आज कहा कि हमने कोर्ट से दो दिन का समय मांगा था। अदालत ने हमें रिपोर्ट जमा करने के लिए दो दिन का समय दिया है।
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