चुनाव आयोग ने युवा मतदाताओं कों लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नए फैसले के अनुसार अब 17 साल के युवा भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने नया आदेश जारी किया।
साल में 4 बार कर सकते हैं आवेदन
चुनाव आयोग के फैसले के अनुसार युवा एक साल में 4 बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते है। इसके लिए तारीख भी निर्धारित की गई है। अब 1 जनवरी 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को आवेदन किया जा सकेगा। पहले की तरह सिर्फ 1 जनवरी का इन्तेजार करने की जरुरत नहीं है। आयोग ने हर तीन महीने पर मतदाता सूची को अपडेट करेगी।