कर्नाटक में ‘हिजाब विवाद’ के बढ़ने के बीच, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को लोगों से नफरत और उन पर चलाई जा रही गोलियों के खिलाफ खड़े होने का आग्रह किया। यह टिप्पणी तब हुई जब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में अगले तीन दिनों के लिए छुट्टी की घोषणा की। कर्नाटक उच्च न्यायालय इस बीच कॉलेज में हिजाब प्रतिबंध पर सवाल उठाने वाले पांच छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
संविधान का उलंघन
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी मुस्लिम महिलाएं जो पहनती हैं, उससे आपका क्या लेना-देना है? SC ने अपने फैसले में कहा कि पसंद का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। लोगों के पास यह चुनने का विकल्प है कि वे क्या पहनें। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि यह “संविधान के अनुच्छेद 15, 19 और 21 का गंभीर उल्लंघन है। जब असदुद्दीन ओवैसी दाढ़ी और टोपी के साथ संसद में जा सकते हैं, तो मुस्लिम लड़कियां हिजाब या नकाब पहनकर स्कूल क्यों नहीं जा सकतीं?