केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग पर ध्यान देते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है। नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर डॉ. सोमनाथ कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने विस्तार से चर्चा के बाद रिपोर्ट पेश की।
दरअसल, कल शनिवार (24 अगस्त) को केंद्रीय कैबिनेट ब्रीफिंग के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया जा रहा है। इसके तहत पेंशनधारियों को 50 प्रतिशत एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। रिटायरमेंट के पहले के 12 महीना का एवरेज बेसिक पे का 50 प्रतिशत होगा। ये पेंशन 25 साल की सर्विस करने के बाद ही मिलेगी। एनपीएस की जगह अब सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानि यूपीएस ला रही है। सरकार ने ओपीएस की काट निकाली है।
क्या है यूपीएस, समझिए
दरअसल, सरकार ने जिस पेंशन स्कीम का ऐलान किया है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके तहत 10 साल तक सरकारी नौकरी करने वाले को 10 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी। 25 साल नौकरी करने वाले को पूरी पेंशन दी जाएगी। वहीं, अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के समय मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को 60 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी। अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा।
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सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का ऑप्शन मिलेगा। सरकार इसके लिए एरियर का भुगतान करेगी। जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि अगर राज्य की सरकार यूपीएस को लागू करना चाहती हैं तो वो भी इसे लागू कर सकती हैं।