बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और अधिक बढ़ गई है। गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर पांच लाख का जुर्मुना लगाया है। वही इसी मामले में खुटर के एक सहयोगी को भी पांच साल की सजा सुने गई और दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि कोर्ट ने 26 अक्टूबर को ही मुख़्तार और उसेक सहयोगी सोनू यादव को दोषी करार दिया था और फैसला आज के लिए सुरक्षित रख दिया था।
इस मामले में हुई सजा
दरअसल, जिस मामले में मुख़्तार अंसारी और उसके सहयोगी को सजा हुई है वो 14 साल पुराना है। साल 2009 में करंडा थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ट टीचर कपिल सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसी साल उसी थाना क्षेत्र में एक और शख्स की हत्या की गई थी। दोनों ही हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत थाने में मामला दर्ज हुआ था। इसी मामले आज मुख़्तार अंसारी और उसके सहयोगी को सजा सुनाई गई है।