NEET-UG परीक्षा रद्द नहीं होगी। मंगलवार, 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी। कोर्ट ने फिजिक्स के एक सवाल को लेकर भी स्पष्ट किया। कोर्ट का कहना था कि एक सवाल के दो जवाब सही नहीं हो सकते। इस कन्फ्यूजन में जिन स्टूडेंट्स ने अलग-अलग ऑप्शन को चुना था, उनके रिजल्ट को रिवाइज किया जाएगा।
कोर्ट के इस फैसले से 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के रिजल्ट प्रभावित होंगे। इसमें NEET परीक्षा में 720/720 के साथ टॉप करने वाले वे 44 अभ्यर्थी भी शामिल हैं। चूंकि कोर्ट ने उन्हें दिए गए ग्रेस मार्क खत्म करने का फैसला किया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह साबित करने के पुख्ता प्रमाण नहीं है कि परीक्षा में प्रणालीगत गड़बड़ी हुई या पूरी परीक्षा की पवित्रता भंग हुई। कोर्ट ने आगे कहा, इस बात में कोई शक नहीं है कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ और इसका फायदा 155 छात्रों को मिला. कोर्ट ने कहा, रीनीट के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यह 24 लाख छात्रों और मेडिकल पढ़ाई पर असर डालेगा।
अब शुरू होगी काउंसलिंग
उच्चतम न्यायालय द्वारा नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने और फिर से आयोजन की मांग वाली 40 से अधिक याचिकाओं को खारिज करने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया अब शुरू की जानी है। देश भर के मेडिकल, डेंटल, आयुष और नर्सिंग स्नातक पाठ्यक्रमों में इस साल दाखिले के लिए NTA द्वारा सफल घोषित 13 लाख से अधिक स्टूडेंट्स में से ऑल इंडिया कोटे (AIQ) सीटों के लिए सफल छात्र-छात्राओं हेतु काउंसलिंग का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) द्वारा किया जाना है। हालांकि, आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों (BAMS, BHMS, BUMS, BSMS, आदि) के लिए काउंसलिंग का आयोजन आयुष मंत्रालय की केंद्रीय आयुष परामर्श समिति (AACCC) द्वारा किया जाएगा।