उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा 5 मई को आयोजित NEET UG 2024 प्रवेश परीक्षा के फिर से कराए जाने को लेकर फैसला आज यानी बृहस्पतिवार, 11 जुलाई को सुना सकता है। परीक्षा में प्रश्न-पत्र लीक होने और 4 जून को घोषित परिणामों में कथित अनियमितताओं को लेकर इसे रद्द करने और फिर से आयोजित किए जाने की मांग वाली सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई 38 याचिकाओं पर निर्णय आज आ सकता है।
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-अंडरग्रेजुएट (NEET UG) 2024 से सम्बन्धित 38 याचिकाओं पर इससे पहले सोमवार 8 जुलाई को सुनवाई हुई थी। पिछली सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व दो अन्य न्यायाधीशों की खण्डपीठ द्वारा सरकार को पेपर लीक मामलों की जांच की विस्तृत रिपोर्ट और NTA को इस सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट को बुधवार 10 जुलाई तक सबमिट करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद खण्डपीठ ने अगली सुनवाई की तारीख 11 जुलाई निर्धारित की थी।
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इसके अतिरिक्त पिछली सुनवाई के दौरान CJI ने कहा था कि परीक्षा में सम्मिलित करीब 24 लाख छात्र-छात्राओं की बड़ी संख्या के देखते हुए रीटेस्ट पर आदेश दिया उचित नहीं होगा। ऐसे में पेपर लीक के चलते इसके संभावित लाभार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा पर विचार करने के लिए जांच रिपोर्ट खण्डपीठ ने मांगी थी।