देश में कोरोनो वायरस के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं आज गृह मंत्रालय ने महामारी के प्रकोप के दो साल बाद 31 मार्च से सभी COVID-19 रोकथाम उपायों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। हालांकि, फेस मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को बनाए रखना पहले की तरह जारी रहेगा।
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत
केंद्र सरकार ने साल 2020 में मार्च के 24 तारीख को देश में पहली बार कोविड-19 की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, (डीएम अधिनियम) 2005 के तहत आदेश और दिशा-निर्देश जारी किए था। जो कि समय-समय पर संशोधित भी किया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि पिछले 24 महीनों में महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, जैसे निदान, निगरानी, संपर्क, उपचार, टीकाकरण के लिए महत्वपूर्ण क्षमता विकसित की गई है। साथ ही आम जनता में अब COVID के प्रति जागरूक भी किया गया है।
Covid मामलों में भारी गिरावट
उन्होंने कहा पिछले सात हफ्तों में Covid मामलों की संख्या में भारी गिरावट आई है। देश में दैनिक सकारात्मकता दर घटकर 0.28 प्रतिशत हो गई है। अजय भल्ला ने कहा कि देश के संयुक्त प्रयासों से कुल 181.56 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। महामारी से निपटने के लिए समग्र सुधार को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि COVID रोकथाम उपायों के लिए डीएम अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भल्ला ने कहा, 31 मार्च को मौजूदा आदेश की समाप्ति के बाद, गृह मंत्रालय द्वारा आगे कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा।
अभी सतर्क रहने की जरूरत
हालांकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय COVID रोकथाम उपायों पर सलाह देता है उसे जागरूक करना जारी रखेगा। गृह सचिव ने हालांकि कहा कि बीमारी की प्रकृति को देखते हुए लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब भी कोविड मामलों में बढोत्तरी देखी जाती है तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने स्तर पर कार्रवाई करने पर विचार कर सकते हैं।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह
भल्ला ने कहा कि मैं सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दूंगा कि वे COVID रोकथाम के लिए डीएम अधिनियम 2005 के अनुसार दिशा निर्देशों को उचित रूप से बंद करने पर विचार करें। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोविड उपायों और सलाह का पालन कर सकते हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर रोकथाम और अन्य संबंधित पहलुओं के लिए जारी किए गए हैं या आगे भी जारी किए जाएंगे।