भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने आज अधिसूचना जारी कर दिया है। 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज से नामांकन किया जा सकता है। अधिसूचना में नामांकन की आखिरी तिथि 19 जुलाई है। 22 जुलाई तक नामांकन वापस लेने कि तिथि निर्धारित कि गई है। भारत के वर्तमान उप राष्ट्रपति का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। 11 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे।
दोनों सदनों के सदस्य करते हैं वोट
उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों वोट करते हैं। दोनों सदनों के वोट के बाद बहुमत प्राप्त उम्मीदवार उपराष्ट्रपति बनते हैं। वोटिंग कि प्रक्रिया बिलकुल गुप्त होती है। मौजूदा दोनों सभा के 788 सदस्य उपराष्ट्र पति चुनाव के लिए वोट करेंगे। उपराष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति का कार्यभाल सँभालते हैं ।
20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक अनिवार्य
उम्मीदवार के नामंकन पत्र पर 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक अनिवार्य है। जमानत के रूप में उम्मीदवार को 15,000 की राशि जमा करनी होगी। एक उम्मीदवार अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। मतदाता को मतदाता कक्ष में वोट पर निशान लगाकर मतपत्र को मोड़कर मतपेटी में डालना होता है ।