नई दिल्ली: लंबे समय से चर्चा में रहे ‘एक देश, एक चुनाव’ से संबंधित बहुप्रतीक्षित विधेयक मंगलवार, 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक को संसद के निचले सदन में प्रस्तुत करेंगे।
इससे पहले, यह विधेयक 16 दिसंबर की कार्यसूची में सूचीबद्ध था, लेकिन उसे पेश नहीं किया जा सका। सरकार ने विधेयक की प्रतियां पहले ही सभी सांसदों को वितरित कर दी हैं ताकि वे इसका अध्ययन कर सकें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 12 दिसंबर को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई थी। इस विधेयक के तहत, केंद्र सरकार ने दो मसौदा कानून तैयार किए हैं।
पहला कानून संविधान संशोधन से संबंधित है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की दिशा में अहम कदम है। इसे पारित कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। दूसरा कानून तीन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से संबंधित है, जिसे सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है।
माना जा रहा है कि विधेयक पेश करने के बाद सरकार इसे सभी राजनीतिक दलों की सहमति प्राप्त करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज सकती है।