नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी पारा काफी हाई है। दरअसल विवाद प्रधानमंत्री द्वारा संसद भवन का उद्घाटन करने को लेकर हो रहा है। कई विपक्षी दलों इन राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन करने की मांग की है। इसी मांग को लेकर 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समाहरोह का बहिष्कार करने का ऐलान भी कर दिया है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा। जहां राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह में आमंत्रित करने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। एल्किन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका को खरीच कर दिया। साथ ही कोर्ट ने याचिका करता को जबरदस्त फटकार भी लगाई है।
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कोर्ट ने लगाई फटकार
याचिकाकर्ता वकील सीआर जाया सुकीन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। जिसमें अपनी याचिका को सही ठहराने के लिए आर्टिकल 79 का हवाला देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री द्वारा संसद का उद्घाटन करना संविधान का उल्लंघन है, उद्घाटन में राष्ट्रपति को भी बुलाया जाना चाहिए। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते है याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ‘हमें पता है कि आप ऐसी याचिकाएं क्यों दाखिल करते हैं। हम इस पर विचार नहीं करना चाहते हैं। शुक्रगुजार रहें कि हमने आप पर जुर्माना नहीं लगाया है।’