राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। पटना हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही इस न्यायिक प्रक्रिया पर 15 मई तक रोक लगा दी है। जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी। हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा हैं कि सूरत कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है। इसलिए एक मामले में दो बार सजा नहीं हो सकती।
राहुल गांधी के वकील का बयान
पटना हाईकोर्ट में पेशी को लेकर राहुल गांधी के वकील अंशुल वर्मा ने कहा कि, हमने हाईकोर्ट से कहा था कि सूरत कोर्ट ने इसी मामले में सजा सुनाई है। फिर से एमपी-एमएलए में इस केस को चलाने का क्या मतलब है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। जिससे 25 अप्रैल को उन्हें कोर्ट में उपस्थित नहीं होना होगा। राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कोलार में भाषण के दौरान कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। जिसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ कई जगह मामले दर्ज किए गए थे। सुशील मोदी ने पटना के निचली अदालत में मामला दर्ज करवाया था जिसके बाद उन्हें पटना के सिविल कोर्ट में 25 अप्रैल को सशरीर उपस्थित होना था।
16 मई को जवाब देंगे सुशील मोदी के वकील
वहीं इस मामले को लेकर सुशील मोदी के वकील एसडी संजय ने कहा कि, राहुल गांधी की ओर से जो तर्क दिया गया है कि एक केस में दो सजा नहीं हो सकती। इसको लेकर कोर्ट ने हमसे जवाब मांगा है, और हम 16 मई को कोर्ट में इसका जवाब पेश करेंगे। बता दें कि मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई हैं, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी छिन गई और उन्हें दिल्ली का घर भी खाली करना पड़ा।