मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। निचली अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए 4 अगस्त को सजा पर रोक लगा दिया। जिसके बाद राहुल गांधी के संसद में वापसी का रास्ता साफ हो गया। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को लेकर लोकसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके बाद आज राहुल गांधी ने संसद में एंट्री ले ली है।
134 दिन बाद राहुल को मिली राहत
बता दें कि राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से सांसद बने थे। लेकिन मोदी सरनेम मानहानि मामले में निचली अदालत ने 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके अगले ही दिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। 134 दिन बाद राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को रोक लगा दी। अब लोकसभा सचिवालय की तरफ से उनकी संसद सदस्यता बहाली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज संसद के सत्र में राहुल गांधी मौजूद रहेंगे ।