झारखंड की कोडरमा सीट से नामांकन भरने वाले राजद उम्मीदवार सुभाष यादव ने अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट से जमानत ले ली है। दरअसल, गुरुवार को उन्होंने मामले में राहत की मांग करते हुए अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान मिली जमानत का उदाहरण दिया था। ईडी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी।ED के विरोध को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मतदान तक बाहर रहने की अनुमति दे दी।
बता दें कि कोडरमा में 13 नवंबर को मतदान है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 14 नवंबर को शाम 5 बजे तक समर्पण कर वापस जेल चला जाए। ED की तरफ से पेश एडिशनल सॉलीसीटर जनरल एस वी राजू ने याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि PMLA एक्ट की धारा 45 में इस तरह की जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। इस पर कोर्ट ने साफ किया कि उसके आदेश को भविष्य के सभी मामलों के लिए उदाहरण की तरह न माना जाए।
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सुभाष यादव को इस साल 9 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह पटना जेल में बंद है। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पटना हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी। हाई कोर्ट ने इसे मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्य कांत, दीपांकर दत्ता और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता की नियमित जमानत याचिका हाई कोर्ट में लंबित है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट केस के तथ्यों पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। याचिकाकर्ता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम तौर पर रिहा किया जा रहा है।