सीरियल बम ब्लास्ट केस में आरोपी रहे आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को अजमेर की टाडा कोर्ट ने करीब 30 साल बाद फैसला सुनते हुए बरी कर दिया है। इसी मामले में इरफान और हमीमुद्दीन को दोषी करार दिया गया है। आज गुरुवार सुबह करीब 11 बजे पुलिस की टीम आतंकी करीम टुंडा, हमीदुद्दीन और इरफान को लेकर टाडा कोर्ट पहुंची। आतंकियों की सुरक्षा को लेकर भी टाडा कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
बता दें कि आतंकी करीम टुंडा, हमीदुद्दीन और इरफान 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाके के आरोपी हैं। 28 फरवरी 2004 को टाडा कोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट के 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बाद में चार आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन शेष की सजा बरकरार रखी थी। ये आरोपी अभी जयपुर जेल में बंद हैं।