किसानों ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 13 फरवरी को सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी वाले कानून की मांग करते हुए “दिल्ली चलो” मार्च का आयोजन किया है। देश भर से 200 से अधिक किसान संघ इसमें भाग लेंगे। मार्च तक दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है, जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है। एक तरह से पूरी दिल्ली एक अभेद्य किले में तब्दील हो गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस के एक हजार से ज्यादा जवानों को बॉर्डर पर तैनात किया गया है। किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए अधिकारियों ने सीमाओं पर सुरक्षा बैरिकेड लगा दिए हैं। प्रदर्शनकारी किसानों को वाहनों में शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए सड़कों पर कीलें लगा दी गई हैं। प्रत्येक सीमा क्षेत्र में 1,000 से 1,500 दिल्ली पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे। हालांकि, तैनाती का पैटर्न और कर्मियों की संख्या इन क्षेत्रों की स्थिति के अनुसार बदल जाएगी। इस मार्च को लेकर जहाँ कुछ प्रतिबन्ध लगाये गए हैं, वहीँ कई मामलों में छूट भी सरकार के तरफ से किसान संघों को दी गयी है।
सुविधाएं
दिल्ली से गाज़ीपुर सीमा के माध्यम से गाजियाबाद जाने वाला यातायात अक्षरधाम मंदिर के सामने पुश्ता रोड या पटपड़गंज रोड / मदर डेयरी रोड या चौधरी चरण सिंह मार्ग आईएसबीटी आनंद विहार से होकर महाराजपुर से बाहर निकल सकता है या यूपी गाजियाबाद में अप्सरा बॉर्डर से। जबकि बहादुरगढ़ और रोहतक की ओर जाने वाले भारी/वाणिज्यिक वाहनों/ट्रकों की आवाजाही की अनुमति है, उन्हें नजफगढ़ झरोदा सीमा के माध्यम से हरियाणा में प्रवेश करने के लिए नांगलोई चौक से नजफगढ़ नांगलोई रोड का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। दिल्ली से हरियाणा जाने वाले लोगों के लिए अधिकारी सिंघू बॉर्डर के आसपास डायवर्जन लागू करेंगे।
प्रतिबंध
सबसे पहले तो हरियाणा सरकार द्वारा अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा समेत सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया है और एक साथ ज्यादा मैसेज भेजने की मनाही है। इसके अलावे कई जिलों में, हरियाणा सरकार ने वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को भी निलंबित कर दिया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच सभी सीमाओं पर बड़ी सभाओं पर रोक लगा दी गयी है।यूपी से दिल्ली में बस, ट्रक, ट्रैक्टर और अन्य वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी हथियार जैसे लाठी, डंडे, रॉड, तलवार, त्रिशूल, भाले या किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र आदि ले जाने की अनुमति नहीं है।