दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने वाली याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस नियुक्ति पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने याचिका को खारिज भी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि “इस चरण में आकर नियुक्त पर रोक लगाने से ना सिर्फ चुनावों पर असर होगा बल्कि इससे अराजकता भी पैदा होगी।” हालांकि, कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं और पूछा है कि “आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की गई?”
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सुप्रीम कोर्ट ने दो चुनाव आयुक्तों करी नियुक्ति के मामले में सुनवाई करते हुए प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि “नियुक्ति प्रक्रिया अपनाने में थोड़ा और वक्त दिया जाना चाहिए था ताकि और अच्छे तरीके से प्रक्रिया पूरी की जाती।” लेकिन इस नियुक्ति पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया।
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं से उस आरोप पर नया आवेदन देने को कहा, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक पहले ही आयोजित करा ली गई थी।