सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें प्राइवेट टूर ऑपरेटर ने हज यात्रा के लिए जाने वाले हाजियों के सेवा पर लगाए गए GST से छूट की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है। जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने यह आदेश पारित किया।
दूसरा मुद्दा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर प्राइवेट टूर ऑपरेटर की ओर से कहा गया था कि सऊदी अरब हज के लिए जाने वाले हाजियों पर हज और उमराह के लिए सर्विस देने के लिए जो जीएसटी लगाई जाती है, उस पर छूट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उस मुद्दे को ओपन रखा है, जिसमें दलील दी गई थी कि भारत के बाहर के न्यायिक क्षेत्र में क्या उनकी सेवा के लिए जीएसटी लगाया जा सकता है? याचिकाकर्ताओं का कहना था कि भारत के बाहर उनकी सेवाओं के लिए जीएसटी लगाया जा रहा है। यह सेवा वह हज यात्रियों को देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के बाहर के मामले में जो मुद्दा उठाया गया है, उसे ओपन रखा है। दूसरी बेंच इस पर विचार कर सकती है।