सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को जमानत दे दी है। बिभव कुमार पर AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिभव कुमार 100 दिनों से हिरासत में हैं और मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को तीन महीने के भीतर सबसे पहले महत्वपूर्ण और कमजोर गवाहों की जांच पूरी करने का प्रयास करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार पर कुछ शर्तें लगाते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव या सीएम कार्यालय से जुड़े राजनीतिक पद पर बहाल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सभी गवाहों की जांच नहीं हो जाती, तब तक कुमार मुख्यमंत्री के आवास में प्रवेश नहीं करेंगे।