सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) पर अगले हफ्ते सुनवाई होने वाली है। नीट पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं को आइटम नंबर 40 से 45 के बीच लिस्ट किया गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि नीट पर सुनवाई अगले गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नीट पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं को अगले गुरुवार (18 जुलाई) को सुनवाई की जाएगी। अदालत ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामों पर अपने जवाब दाखिल करने का भी समय दिया है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने गुरुवार को कहा कि मामले के कुछ पक्षकारों को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामे नहीं मिले हैं और उन्हें बहस से पहले अपने जवाब तैयार करने की जरूरत है। एनटीए, सरकार और सीबीआई ने माना है कि पेपर लीक हुआ है इसलिए 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है।
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एक दिन पहले बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि नीट-यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि वह नीट एग्जाम फिर से कराने के पक्ष में नहीं है। हलफनामे के अनुसार सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि दोषी किसी भी छात्र को कोई लाभ न मिले। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस हलफनामे में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि जुलाई 2024 के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू होगी। इस दौरान अगर पाया जाता है कि किसी भी छात्र ने गलत तरीके से परीक्षा पास की है तो उसका परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा।