राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पिटाई और बदसलूकी मामले की सुनवाई दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में हुई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखीं। दलीलों को रखने के दौरान कौरव-पांडव, पांचाली-द्रौपदी से लेकर चीरहरण तक की चर्चा हुई। चर्चा यह भी हुई कि स्वाति का कौन सा बटन टूटा, जब उन्होंने शर्ट पहनी ही नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज की वीडियोज प्ले की गईं। धाराओं पर चर्चा हुई। आरोप लगे कि धाराएं गलत लगाई गई हैं। चर्चा के दौरान वो मौका भी आया जब कोर्ट में मौजूद स्वाति मालीवाल टूट गईं और रो पड़ीं।
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स्वाति मालीवाल की ओर से बिभव पर आरोप
- सीएम से वे पूर्व में भी ऐसे ही मिलती रहीं हैं। कभी भी अप्वाइंटमेंट लेकर मिलने की बात नहीं कही गई है।
- सुरक्षा अधिकारी ने पुलिस को फोन नहीं करने दिया।
- स्वाति मालीवाल को वेटिंग रूम में बैठने की इजाजत दी गई। तो फिर इसमें अतिक्रमण का सवाल कहां उठता है?
बिभव की ओर से स्वाति मालीवाल के खिलाफ दलीलें
- वीडियो में स्वाति मालीवाल ने शर्ट पहने नहीं दिख रहीं हैं। इसलिए पिटाई के दौरान उनके शर्ट की बटन टूटने की बात गलत है।
- स्वाति मालीवाल ने जानबूज कर सीएम हाउस के ड्रॉइंग रूम को चुना क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं।
- बिभव कुमार पर जो धारा उनपर लगाई गई है उसका मतलब है कि निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला किया गया था। जबकि स्वाति मालीवाल ने कहा है कि उनकी शर्ट ऊपर उठ गई थी लेकिन निर्वस्त्र करने का इरादा अलग बात है।
- स्वाति मालीवाल बिना अप्वाइंटमेंट लिए सीएम आवास बिभव कुमार की छवि को खराब करने के लिए ही गई थीं।