कल बुधवार, 31 जनवरी को वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा करने करने की अनुमति दी, जिसके विरोध में मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी अदालत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाने को कहा है.
ज्ञानवापी मस्जिद की कानूनी टीम जिसमें वकील फुजैल अय्यूबी, निज़ाम पाशा और आकांशा शामिल थे, ने आज सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया और तकरीबन एक घंटे तक बातचीत की.उन्होने कोर्ट से वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध भी किया, ताकि मुस्लिम पक्ष इतने समय में कानूनी उपाय तलाश सके.इसपर रजिस्ट्रार ने सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के सामने दस्तावेज रखे, जिन्हें देखने के बाद सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष को किसी भी तरह की राहत देने से फिलहाल इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण में जाने को कहा है.
वहीँ कल वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी में व्यास जी के लिए मस्जिद के तहखाने को रात को ही खोल कर देर रात करीब 2 बजे वहां पूजा-आरती की की गयी. बनारस के कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने अदालत के फैसले के अनुसार पूजा, आरती होने की बात कही है.