दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 90 दिन जेल में बिताए हैं। वह एक निर्वाचित नेता हैं। यह उन पर निर्भर करता है कि वह सीएम की भूमिका में बने रहना चाहते हैं या नहीं।
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत ईडी की गिरफ्तारी मामले में मिली है। हालांकि सीबीआई से जुड़े मामले पर सुनवाई होना बाकी है। अरविंद केजरीवाल मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच करेगी।
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इसे लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर पीएमएलए के तहत मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाता है, तो यह पूरे देश में इस कानून के दुरुपयोग के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और कई लोग इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह फैसला हमारे देश के संविधान को मजबूत करेगा।