सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को विभिन्न हाईकोर्ट के 9 जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की है। इनमें गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रच्छक का नाम भी शामिल है। न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रच्छक वही जज हैं, जिन्होंने राहुल गांधी के मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 अगस्त 2023 को हुई अपनी बैठक में न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए उच्च न्यायालयों के 9 न्यायाधीशों के ट्रांसफर की सिफारिश की है। जिनमें से 4 केवल गुजरात से हैं।
चर्चा में रहे हैं न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रच्छक
जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक को गुजरात हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट में ट्रांसफर की सिफारिश की गई है। बता दें कि मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी द्वारा दाखिल पुनर्विचार याचिका को गुजरात हाईकोर्ट के जज हेमंत एम प्रच्छक ने खारिज कर दिया था। दरअसल सूरत कोर्ट से मोदी सरनेम मानहानि केस में दो साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी सूरत की सेशन कोर्ट में गए थे। वहां से राहत नहीं मिलने पर राहुल गांधी हाई कोर्ट का रुख किया था। गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक की पीठ ने 66 दिन के बाद फैसला सुनाया। पीठ ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है। इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है।