उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार, 7 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पारित हो गया। यह बिल उत्तराखंड विधानसभा में ध्वनिमत से पास हो गया। सीएम पुष्कर धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा में यह बिल पेश किया था। इसके बाद बुधवार को इसे पारित कर दिया गया। अब इस बिल के कानून बनते ही कई नए प्रावधान आ जाएंगे
नए प्रमुख प्रावधान
- उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा।
- लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर 6 महीने तक की सजा हो सकती है।
- पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी भी गैर-कानूनी मानी जाएगी।