‘मोदी सरनेम’ केस में दोषी करार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में ‘मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी पर मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पेश होंगे।
हाईकोर्ट खारिज कर चुका है राहुल गांधी की याचिका
7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि केस में राहुल की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा- इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है। याचिका खारिज की जाती है।
राहत नहीं मिली तो 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल
राहुल गांधी को अगर आज सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वे 2031 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल, नियमानुसार सजा पूरी होने के छह साल बाद तक कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसी कारण राहुल दो साल की सजा के बाद अगले छह साल मतलब 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मानहानि केस में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल की सांसदी चली गई थी। राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।